मोबाइल फोन के IMEI से छेड़छाड़ पर लगेगी लगाम, सरकार के पास जमा करनी होगी ये जानकारी, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम
IMEI Number: मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ को रोकने के लिए नियमों में परिवर्तन किया है. इसके लिए कंपनियों को अब सभी IMEI नंबरों की जानकारी सरकार को देनी होगी.
(Source: Reuters)
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IMEI Number: मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने वालों को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है. दूरसंचार विभाग ने हर मोबाइल फोन निर्माता, निर्यात और आयात करने वाले फर्म के लिए हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. ये नियम 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा नया आदेश. इसके साथ ही जो फोन विदेशी यात्रियों के साथ आए हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन भी अनिवार्य होगा.
सरकार मोबाइल फोन के IMEI से छेड़छाड़ पर रोक लगाई है. इसके लिए सभी फोन निर्माताओं को सरकार के पास IMEI नंबर की जानकारी देना अनिवार्य होगा. इससे फोन चोरी होने की दशा में इसकी ट्रैकिंग आसान होगी और इसके स्मगलिंग पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी.
IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर सरकार सख्त
दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा. इसके लिए देश में उत्पादित हर फोन के IMEI नंबर की जानकारी Indian Counterfeited Device Restriction portal (https://icdr.ceir.gov.in) पर देना अनिवार्य होगा. ये नियम 1 जनवरी, 2023 तक लागू होंगे.
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बता दें कि इम्पोर्ट किए गए सभी मोबाइल के लिए IMEI नंबर भी इसी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा. ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं.
2017 में माना था अपराध
भारत सरकार ने सबसे पहले 2017 में IMEI नंबर से छेड़छाड़ को अपराध माना था. बता दें कि IMEI में बदलाव करने पर उस मोबाइल की सारी सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी. ऐसा करने वाले पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
12:50 AM IST